रायपुर | राजधानी रायपुर में अपराधिक घटनाओं व आरोपियों पर लगाम कसने के लिए पुलिस विभाग लगातार प्रयासरत रहती है. अपराधिक घटनाओं के रोकथाम हेतु आरोपियों पर कार्रवाही भी करती है. इसी कड़ी में आज रायपुर के हिस्ट्रीशीटर रवि साहू के विरूद्ध राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत धारा 5 (क) एवं (ख) के तहत जिला बदर की कार्रवाही की गई है. ये कार्रवाही जिला दण्डाधिकारी रायपुर की ओर प्रस्तुत किया गया है. जिसके अन्तर्गत रवि साहू को रायपुर या रायपुर के सरहदी ज़िलों में रहने, व आने-जाने की मनाही रहेगी.
वहीं आपको बता दें कि रवि साहू थाना कोतवाली का हिस्ट्रीशीटर है. जिसके खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, जुआ, सट्टा एक्ट, आर्म्स एक्ट, नारकोटिक एक्ट, नकबजनी, चोरी, मारपीट सहित अन्य विभिन्न मामलों के 56 प्रकरण थानों में दर्ज है. रवि साहू के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं के 23 प्रकरण भी दर्ज हैं. इस तरह रवि के खिलाफ कुल 79 मामले दर्ज हैं.