छत्तीसगढ़ | पिछले हफ्ते लोकसभा में तीन कानून पास हुए है. इसमे एक हिट एंड रन कानून में सजा में बदलाव किया गया. जिसमें कोई ड्राइवर एक्सीडेंट कर अगर मौके से भागता है तो ऐसी स्थिति में 10 साल तक की सजा या 10 लाख का जुर्माने का प्रावधान होगा. इस कानून को लेकर ड्राइवरों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है. देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध के स्वर उठने लगने है.
इसी कड़ी में अब छ्त्तीसगढ़ में भी विरोध स्वर देखने को मिल रहे है. जिले के कुसमुंडा खदान में नियोजित कंपनी नीलकंठ,गोदावरी,ट्रिपल एस जीवी के चालकों ने भी 1 जनवरी 2024 से 3 जनवरी तक काम बंद करते हुए वाहन नही चलाने का निर्णय लिया है.
साथ ही अंबिकापुर जिले में नए कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे. ड्राइवरों की गुंडागर्दी आई भी सामने आ रही है. दफ्तर जा रहे कर्मचारियों के साथ प्रदर्शनकारी ड्राइवर अभद्र व्यवहार कर रहे. ड्राइवरों के उत्पात के चलते महिला कर्मचारी घर वापस लौट रही है. राहगीरों के साथ भी आंदोलनकारी ड्राइवर मारपीट भी कर रहे है. वहीं नया कानून के विरोध में ऑटो,ट्रक, बस चालको ने चौक चौराहों को जाम किया है.