मध्यप्रदेश | प्रदेश में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अब नई मोटर यान अधिनियम लागू हो गया है. अगर कोई ट्रैफिक के नियम को तोड़ता है तो उसे अच्छी खासी चालान भरना पड़ सकता है. केंद्र सरकार के संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को प्रदेश में लागू कर दिया गया है. प्रदेश सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी प्रकाशित किया है. सरकार द्वारा उक्त जानकारी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ के समक्ष पेश की गयी.
दरअसल मध्यप्रदेश सरकार ने मोटर यान अधिनियम पर जबलपुर हाईकोर्ट में नोटीफिकेशन पेश किया है. इससे पहले केन्द्र सरकार द्वारा जारी इस नियम को प्रदेश में लागू नहीं किया गया था.इसी संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की गई थी कि केन्द्र के मोटर यान अधिनियम को राज्य में भी लागू किया जाए. ये याचिका नागरिक उपभोक्ता मंच के डॉक्टर पी जी नाजपांडे ने दाखिल की थी.
नई जुर्माना राशि
मोटर यान अधिनियम लागू होने के बाद अब चालान की राशि में परिवर्तन किया गया है. अगर बिना हेलमट गाड़ी चलाता है तो उसे 300 रूपए , बिना इंश्योरेंश 2000, बिना परमिट 10000, बना लाइसेंस 1000, हार्न शोरगुल, ओवर स्पीड का 1 से 3 हजार, गाड़ी चलाते वक्त फोन पर बात करने पर 3000 का जुर्माना हो सकता है