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Raipur Breaking : रायपुर के तीन बारों का लाइसेंस निलंबित

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर तीन बारों के लाइसेंस निलंबित

रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार जिले में नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए तीन बारों के लाइसेंस 3 दिवस के लिए निलंबित किए गए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार एफ.एल. 2(क) श्रेणी के रेस्टोरेंट बार
रास्ता (Raasta) तथा एफ.एल. 3 ग्रैंड इंपीरिया एवं एफ.एल. 4(क) क्लब मिथ्या के लाइसेंसों को 17 मार्च 2026 को जारी आदेश के तहत निलंबित किया गया है।

यह कार्रवाई पुलिस कमिश्नर, रायपुर द्वारा किए गए आकस्मिक निरीक्षण के दौरान 24 जनवरी 2026 एवं 1 फरवरी 2026 को निर्धारित समयावधि रात्रि 12:00 बजे के बाद संचालन पाए जाने पर की गई। साथ ही आबकारी विभाग द्वारा की गई जांच में भी इन प्रतिष्ठानों में अनियमितताएं पाई गईं तथा लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन पर प्रकरण दर्ज किया गया।

उक्त प्रकरण में कलेक्टर (आबकारी) न्यायालय द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 31(ख) के तहत कार्रवाई करते हुए तीनों बारों के लाइसेंस 3 दिवस के लिए निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही संबंधित आबकारी अधिकारियों को इन प्रतिष्ठानों को सीलबंद करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

vicky Silas

विक्की साइलस – संपादक, छत्तीसगढ़ प्राइम टाइम विक्की साइलस पिछले 12 वर्षों से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं। उन्होंने करीब 10 साल तक छत्तीसगढ़ के एक प्रमुख सांध्य दैनिक अखबार में पत्रकार के रूप में कार्य किया है। वर्तमान में वे छत्तीसगढ़ प्राइम टाइम के संपादक हैं। वे सरल, तथ्य आधारित और जिम्मेदार पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं। उनकी नेतृत्व में “छत्तीसगढ़ प्राइम टाइम” आम लोगों की आवाज़ को प्राथमिकता देने वाला भरोसेमंद डिजिटल प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। संपर्क: vicky@chhattisgarhprimetime.com

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