थाना आजाद चौक क्षेत्र में प्रतिबंधित नशीली टेबलेट बिक्री करते आरोपी मोह0 यूनुस खान गिरफ्तार

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Raipur police – रायपुर शहर में नाबालिग बच्चों व युवा वर्ग के व्यक्तियों द्वारा नशीली दवाईयों का सेवन कर नशे के गिरफ्त में आने की सूचनायें प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा सूचना को गंभीरता से लेते हुए रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को कार्य योजना तैयार कर इस पर प्रभावी रूप से अंकुुश लगाने एवं इस व्यवसाय में संलिप्त लोगों के विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों द्वारा अपने – अपने थाना क्षेत्र में मुखबीर लगाकर लगातार पेट्रोलिंग व सूचना संकलन कर अवैध नशीली दवाईयों के कारोबार की सूचना एकत्रित की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 12.10.2021 को थाना आजाद चौक की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना आजाद चौक क्षेत्रांतर्गत विवेकानंद आश्रम तिराहा पास एक व्यक्ति प्रतिबंधित नशीली टेबलेट बिक्री कर रहा है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना आजाद चौक पुलिस की टीम मुखबीर द्वारा बताये उक्त स्थान पर जाकर अपना पाईंटर भेजकर टेस्ट पर्चेस कराया गया। पाईंटर द्वारा व्यक्ति से टेबलेट मांगने पर व्यक्ति द्वारा पाईंटर को प्रतिबंधित नशीली टेबलेट बिक्री किया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा व्यक्ति को पकड़कर पूछताछ करने पर व्यक्ति ने अपना नाम मोह0 युनूस खान निवासी ईदगाहभाठा आजाद चौक रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा तलाशी के दौरान मोह0 युनूस खान के पास अलग – अलग प्रतिबंधित नशीली टेबलेट रखा होना पाए जाने से मोह0 युनूस खान से प्रतिबंधित नशीली टेबलेट बिक्री करने/रखने के संबंध में किसी प्रकार का वैध दस्तावेज या अन्य कागजात प्रस्तुत करने कहने पर उसके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई वैध दस्तावेज या कागजात प्रस्तुत न कर टीम को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर टीम द्वारा आरोपी मोह0 युनूस को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से नाईट्रो-10 की 05 नग टेबलेट, अल्प्रोजोलम की 10 नग टेबलेट, स्पेनो क्राक्सीवान प्लस की 24 नग टेबलेट सहित कुल 39 नग प्रतिबंधित नशीली टेबलेट एवं बिक्री रकम नगदी 500/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना आजाद चौक में अपराध क्रमांक 240/21 धारा 22(बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही किया गया।

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*गिरफ्तार आरोपी – मोह0 यूनुस खान पिता मोह0 सिद्धकी उम्र 48 साल निवासी विवेकानंद आश्रम के पीछे गली नंबर 13 ईदगाह भाठा थाना आजाद चौक रायपुर।*

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