CG : वृद्ध महिला को कुचलने वाले आरोपी ट्रक चालक को किया गया गिरफ्तार


CG : बालोद। जिले के मेढ़की गांव में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में ग्राम सभा की बैठक में जा रही एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। नशे में धुत एक ट्रक चालक ने न सिर्फ महिला को टक्कर मारी, बल्कि लोगों के रोकने के लिए चिल्लाने के बावजूद ट्रक को रिवर्स कर उसे पहियों के नीचे कुचल दिया। इस घटना में महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बालोद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी चालक को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थी हिमांषु साहू ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 29.11.2025 को मेढ़की चौक ग्राम मेढ़की करीबन 01.00 बजे मकतुला बाई साहू ग्राम सभा की बैठक में शामिल होने जा रही थी। उसी समय ट्रक क्रमांक सीजी 08 ए.एफ. 8199 के चालक लेखराम ठाकुर निवासी ग्राम मेढ़की ने अपने ट्रक को जानबूझकर अत्यधिक स्पीड से चलाते हुए ग्राम बघमरा से ग्राम मेढ़की चौक तरफ लाकर मोड़ते हुए मकतुला बाई साहू को अपने ट्रक से ठोकर मार दीये जिससे मकतुला बाई साहू ट्रक के नीचे आ गई तभी आस पास के लोगो ने ट्रक को रोकने के लिये आवाज लगाए तभी ट्रक चालक लेखराम ठाकुन ने अपने ट्रक को रिवर्स करने लगा जिस कारण मकतुला बाई ट्रक के सामने टायर मे दब गई तब ट्रक चालक मकतुला बाई को ट्रक के नीचे घसीटते हुए कुछ दुर ले गये जिससे मकतुला बाई के शरीर मे गंभीर चोंट लगने से मकतुला बाई की मौके पर ही मृत्यु हो गया यदि ट्रक चालक लेखराम ठाकुर अपनी ट्रक क्रमांक सीजी 08 ए.एफ. 8199 को रिवर्स नही करता तो मकतुला बाई ट्रक के सामने टायर में नही दबती ट्रक चालक द्वारा गैर इरादतन तरीके से अपने ट्रक को रिवर्स करने के कारण मकतुला बाई ट्रक के नीचे दबने से मृत्यु हुआ है कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बालोद में अपराध क्रमांक 523/25 धारा 105 बीएनएस कायम कर विवेचना कार्यवाही मे लिया गया।
विवेचना के दौरान आरोपी ट्रक क्रमांक सीजी 08 ए.एफ. 8199 के चालक लेखराम ठाकुर निवासी ग्राम मेढ़की नषे मे होना प्रतीत होने से जिला अस्पताल बालोद मे मुलाहिजा कराया गया। मुलाहिजा रिपोर्ट में डॉक्टर साहब ने शराब सेवन करना लेख करने से मोटरयान अधिनियम की धारा 185 एम.व्ही.एक्ट जोड़ा गया। आरोपी ट्रक चालक के पेष करने पर ट्रक क्रमांक सीजी 08 ए.एफ. 8199 एवं ड्रायवींग लायसेंस जप्त किया गया आरोपी लेखराम ठाकुर के विरूद्ध धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से गिरफ्तारी का कारण बताकर दिनांक 30.11.2025 के 12.00 बजे गिरफ्तार कर जूर्म अजमानतीय होने से आरोपी के परिजनों को गिरफ्तारी की सूचना देकर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय को पेष किया गया है। न्यायालय के आदेष पर जेल दाखिल किया गया।
आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक षिषुपाल सिन्हा, प्रआर.1732 योगेष सिन्हा, प्रआर.1603 दुर्योधन यादव, आरक्षक क्र. 310 मुकेष यादव, आर.क्र. 36 मोहन कोकिला









