कलेक्ट्रेट परिसर एवं आसपास के परिधि में धारा-163 लागू, धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जुलूस, नारेबाजी इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित



उत्तर बस्तर कांकेर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 163 (1) (2) के अंतर्गत कलेक्ट्रेट परिसर तथा परिसर के आसपास 200 मीटर की परिधि में लोक शांति एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 01 अगस्त से 30 अक्टूबर 2025 तक कुल 90 दिवस की अवधि के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
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इस अवधि के दौरान कलेक्टर परिसर एवं परिसर की आसपास के 200 मीटर के दूरी को धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जुलूस, नारेबाजी इत्यादि के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।









