इस तारीख को जिले की समस्त मदिरा दुकानें रहेगी बंद

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kabaadi chacha

 

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मुंगेली। राज्य शासन द्वारा 19 अगस्त मोहर्रम को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इसी तारतम्य में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अजीत वसंत ने जिले की समस्त देशी मदिर, सीएस-2(घघ), विदेशी मदिरा दुकान एफएल-1(घघ) की फुटकर दुकानों तथा भंडारण मद्य भण्डागार एवं एफएल 3 होटल बार, होटल सिटी पैलेस मुंगेली को बंद रखे जाने एवं जिले र्में स्थित आसवनी मेसर्स भाटिया वाईन मर्चे. प्रा.लि. धूमा में मदिरा का परेषण आयात-निर्यात व परिवहन पूर्णतः निषिद्ध किए जाने हेतु आदेशित किया है। कलेक्टर श्री वसंत ने पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये है।

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