नगर निगम के बिना अनुमति के अवैध रूप से प्लाटिंग करने वाले दंपत्ति गिरफ्तार

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रायपुर। प्रार्थी अजीत सिंह राठौर ने थाना कबीर नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह नगर निगम जोन क्रमांक 08 रायपुर में उप अभियंता के पद पर कार्यरत है। बीरेन्द्र सिंह राजपूत एवं श्रीमती लक्ष्मी राजपूत द्वारा कबीर नगर क्षेत्रांतर्गत हीरापुर जरवाय स्थित भूमि जिसका खसरा नंबर 86/13 तथा रकबा 0.089, खसरा नंबर 87/4 तथा रकबा 0.0286 एवं खसरा नंबर 87/5 रकबा 0.033, खसरा नंबर 88/3 रकबा 0.129 खसरा 89/5 रकबा 0.037, 90/2 रकबा 0.081 है। उक्त भूमि स्वामी बीरेन्द्र सिंह राजपूत एवं श्रीमती लक्ष्मी राजपूत के द्वारा बिना अभिन्यास स्वीकृत एवं कालोनाईजर लायसेंस तथा नगर निगम रायपुर के बिना अनुमति के प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा है। जो कि छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292ग एवं 292 च के अधीन दण्डनीय अपराध है। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना कबीर नगर में अपराध क्रमांक 109/21 धारा 292 (ग) छ.ग. नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

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वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना कबीर नगर पुलिस की टीम द्वारा आरोपी बीरेन्द्र सिंह राजपूत एवं श्रीमती लक्ष्मी राजपूत को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया।

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