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रायपुर : महंत आशीष दास की अपील खारिज 

रायपुर। संभागायुक्त महादेव कावरे द्वारा ग्राम धरमपुरा स्थित मठ/ मंदिर की 55 एकड़ भूमि के संबंध में महंत आशीष दास की अपील खारिज किया जिसमे तहसीलदार रायपुर द्वारा भूमि को सरवराकर महंत आशीष दास को देने का आदेश दिया था । तहसीलदार के आदेश को एसडीएम ने निरस्त कर दिया था और इसकी अपील संभागायुक्त को की गई थी ।

 

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इसमें तहसीलदार ने मुख्य रूप से वसीयत के आधार पर नामांतरण किया गया था, लेकिन भूमि में प्रबंधक कलेक्टर होने के बावजूद तहसीलदार ने महंत आशीष दास के पक्ष में आदेश पारित किया था जो अब निरस्त रहेगा। संभागायुक्त ने माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टांत जितेंद्र सिंह विरुद्ध स्टेट आफ़ एमपी एंड आदर्श 2022 का उल्लेख किया कि वसीयत के विवाद के मामले में माननीय सिविल न्यायालय में जाकर अपना पक्ष सिद्ध करने पर नामांतरण किया जाएगा । इस मामले में महंत आशीष दास द्वारा सिविल में प्रकरण नहीं प्रस्तुत किया गया है ।

vicky Silas

विक्की साइलस – संपादक, छत्तीसगढ़ प्राइम टाइम विक्की साइलस पिछले 12 वर्षों से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं। उन्होंने करीब 10 साल तक छत्तीसगढ़ के एक प्रमुख सांध्य दैनिक अखबार में पत्रकार के रूप में कार्य किया है। वर्तमान में वे छत्तीसगढ़ प्राइम टाइम के संपादक हैं। वे सरल, तथ्य आधारित और जिम्मेदार पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं। उनकी नेतृत्व में “छत्तीसगढ़ प्राइम टाइम” आम लोगों की आवाज़ को प्राथमिकता देने वाला भरोसेमंद डिजिटल प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। संपर्क: vicky@chhattisgarhprimetime.com

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