दिल्ली | केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि महिला कर्मचारी वैवाहिक विवाद के मामले में पति के बजाय अपने बच्चे या बच्चों को पारिवारिक पेंशन के लिए नामांकित कर सकेंगे. केंद्रीय सिविल सेवा नियम 2021 का नियम 50 सरकारी कर्मचारी यह सेवानिवृत्ति सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन देने की अनुमति देता है. यदि किसी मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशन भूमि की जीवित पत्नी या पति है तो पारिवारिक पेंशन सबसे पहले पति या पत्नी को दी जाती है.
पहले थे ये नियम
यदि किसी मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी के परिवार में पति या पत्नी है तो पारिवारिक पेंशन पहले पति या पत्नी को दी जाती है. नियमों के अनुसार परिवार के अन्य सदस्य अपनी बारी पर पारिवारिक पेंशन के लिए तभी पात्र हो पाते हैं जब मृतक सरकारी सेवक पेंशन भोगी का जीवनसाथी पारिवारिक पेंशन के लिए अयोग्य हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है.