आरबीआई ने लगाई पेटीएम पर रोक, 29 फरवरी से बंद हो जाएंगी सेवाएं, डिटेंल में जानें क्या है मामला

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kabaadi chacha

बिजनेस | आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर पाबंदी का ऐलान किया है. आरबीआई के मुताबिक पेटीएम ने नियमों का उल्लंघन किया है. इसलिए आरबीआई को यह कदम उठाना पड़ा है. पेटीएम की कई सेवाएं 29 फरवरी से बंद हो जाएगी. जानकारी के मुताबिक पेटीएम पेमेंट बैंक अगले महीने की शुरुआती में अपना ऑपरेटिंग लाइसेंस भी खो हो सकता है.

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इसका सीधा मतलब होगा कि पेटीएम बैंक सर्विस को संचालित नहीं कर पाएगा. आरबीआई ने आगे कहा कि ग्राहकों को पेटीएम वॉलेट और इस बैंक अकाउंट में पैसा नहीं जमा करना चाहिए हालांकि यह जाम की गई रकम को निकाल सकते हैं.

पेटीएम को बड़ा नुकसान

पेटीएम 2021 के अंत में बहुत धूमधाम से अपना आईपीओ लेकर आया था. लेकिन तब से इसका स्टॉक 70 फ़ीसदी से ज्यादा गिर चुका है. वहीं पिछले दो दिनों के दौरान पेटीएम के शेर 40% से ज्यादा गिर चुके हैं .इसका कारण इसके मार्केट कैप में दो अरब डॉलर की गिरावट आई है.

क्या होगें बदलाव

  • आपको बता दें कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक भारत की सबसे बड़ी भुगतान फर्मों पेटीएम का हिस्सा है. जिसे लाखों लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता हैं.
  • मगर अब बुरी खबर ये है कि RBI द्वारा लगी रोक के बाद 29 फरवरी से प्लेटफॉर्म नई राशि डिपॉजिट करने, क्रेडिट ट्रांजैक्शन की सुविधा सहित सभी फंड ट्रांसफर की सुविधा बंद हो जाएगी.
  • केंद्रीय बैंक के मुख्य महाप्रबंधक योगेश दयाल ने प्रेस रिलीज में कहा कि 29 फरवरी, 2024 के बाद किसी भी कस्टमर अकाउंट, प्रीपेड टूल, वॉलेट, FASTags, NCMC कार्ड आदि में किसी भी ब्याज, कैशबैक या रिफंड के अलावा किसी भी डिपॉजिट या क्रेडिट ट्रांजेक्शन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी.
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