रायपुर : सूदखोरी सिंडिकेट का पर्दाफाश: रायपुर पुलिस ने जब्त किए 37 लाख नगद, 734 ग्राम सोना, हथियार और लग्जरी वाहन; 1 गिरफ्तार


रायपुर। रायपुर पुलिस ने तेलीबांधा थाने में दर्ज एक बड़े आपराधिक मामले में भाठागांव स्थित सांई विला में छापा मारते हुए करीब 37 लाख रुपये नकद, सोने-चांदी के जेवरात, लग्जरी गाड़ियां, हथियार और दस्तावेजों का जखीरा बरामद किया है।


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मिली जानकारी के अनुसार, फरार आरोपी रोहित सिंह तोमर के भाठागांव स्थित सांई विला मकान के तलाशी के दौरान मकान से नगदी रकम 37,10,350/- रूपये, 734 ग्राम सोने के जेवरात, 125 ग्राम चांदी के जेवरात, बी.एम.डब्ल्यू वाहन क्रमांक सी जी 04 एल सी 1111, थार वाहन क्रमांक सी जी 04 पी ए 0017, ब्रेजा वाहन क्रमांक सी जी 04 एन एस 1917, सी.पी.यू., आई-पेड, लैपटॉप, चेक एटीएम कार्ड, डी.व्ही.आर., ईस्टॉम्प, पैसो के लेन-देन के हिसाब का रजिस्टर, जमीनों के दस्तावेज, नोट गिनने का मशीन, अवैध रूप से रखें 05 नग लोहे का तलवार, 01 नग रिवाल्वर, 01 नग पिस्टल, जिंदा राउण्ड एवं आवाजी कारतूस जप्त किया गया है।
प्राप्त दस्तावेजोें की जांच में पाया गया कि जयदीप बेनर्जी पिता स्व० टी० एन० बेनर्जी उम्र 50 साल निवासी मकान नम्बर 302 तृतिय तल गोल्डन सेंड अपार्टमेंट बी एस एन एल आफिस के पास व्ही आई पी स्टेट शंकर नगर थाना खम्हारडीह जिला रायपुर, मनीष साहू पिता त्रिभूवन लाल साहू उम्र 36 साल पता सिकोला भाठा मुखर्जी चौक थाना मोहन नगर जिला दुर्ग तथा नासिर बख्श पिता स्व० ईमाम बख्श उम्र 45 साल निवासी यूनिहोम्स भाठागांव थाना पुरानी बस्ती का कथन लेने पर अपने अपने कथन में बताये कि रोहित तोमर विरेन्द्र तोमर एवं उनके परिवारजन तथा अन्य साथीयों के द्वारा लिये गये उधार के एवज में भरा चेक, कोरा चेक, कोरा स्टाम्प में हस्ताक्षर करवाकर सुरक्षा बतौर अपने पास रखते हुए व्याज की राशि अधिकतम वसूल करने के लिये लगातार जान माल एवं जेल भेजने की धमकी देते हुए पैसा वसूल किया गया है एवं डरा धमकाकर औने पौने दाम पर जमीन का रजिस्ट्री कराया गया है।
कई वर्षों से ब्याज की राशि वे लोग कच्चे में लेते है और कुछ व्याज राशि अपने कर्मचारी योगेश के एकाउंट पर लेते है। विरेन्द्र सिंह तोमर, रोहित तोमर, तथा दिव्यांश तोमर के द्वारा अपने अन्य साथी एवं रिस्तेदारों के माध्यम से संगठित होकर लोगों को ब्याज में पैसा देकर उनसे कोरा बैंक एवं स्टाम्प में हस्ताक्षर कराकर ब्याज के पैसा वसूल करने के लिए संगठित होकर स्वयं एवं अपने सिंडीकेट के माध्यम से लोगों को डरा धमकाकर पैसा वसूल करना एवं जबरन जमीन रजिस्ट्री कराना पाया गया। जिस पर आरोपीगणों रोहित सिंह तोमर, विरेन्द्र सिंह तोमर दिव्यांश तोमर वगैरह के विरूद्ध थाना पुरानी बस्ती में अपराध क्रमांक 230/25 धारा 308(2), 111(1) भा०न्या०स०, छत्तीसगढ़ ऋणीयों का संरक्षण अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी पुरानी बस्ती के नेतृत्व में प्रकरण में आरोपी दिव्यांश तोमर पिता अनिल तोमर उम्र 25 साल निवासी सांई विला भाठागांव को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में अन्य आरोपी फरार है जिनकी पतासाजी कर गिरफ्तार करने के प्रयास किये जा रहे है।
आरोपी वीरेन्द्र सिंह तोमर के विरूद्ध पृथक से थाना पुरानी बस्ती में अपराध क्रमांक 229/25 धारा 25 आर्म्स एक्ट का भी अपराध पंजीबद्ध किया गया है।