CG Crime : दो लोगों को जिंदा जलाने वाले 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

बलौदाबाजार। लखन हरवानी :  बलौदाबाजार की एक अदालत ने दो लोगों को जिंदा जलाकर मारने के जघन्य मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी करन बघेल और दौलत सोनवानी को घर का दरवाजा बाहर से बंद कर आग लगाने और दो लोगों की हत्या का दोषी पाया। इस दर्दनाक घटना में दो लोगों की जलकर मौत हो गई थी, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह घटना 24 फरवरी 2024 की रात सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के भैंसा पसरा स्थित वृद्धाश्रम के पास हुई थी। यहां निवासरत कमला साहू अपने परिवार के सदस्यों सोनू साहू, रानू साहू और संध्या साहू के साथ घर के अंदर सो रही थीं। तभी दोषी करन बघेल उर्फ भुखऊ और दौलत सोनवानी ने उनके मकान का दरवाजा बाहर से बंद कर आग लगा दी।

इस आगजनी में कमला साहू और सोनू उर्फ गोलू साहू की मौके पर ही जलकर मौत हो गई, जबकि संध्या साहू और रानू साहू गंभीर रूप से झुलस गए थे, जिनका इलाज चला।

कोतवाली पुलिस द्वारा की गई जांच में यह बात सामने आई थी कि दोनों दोषी नशे के आदी थे। वे अक्सर मृतका कमला साहू के घर के सामने खड़े होकर गाली-गलौज और विवाद करते थे, जिसके चलते उन्होंने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया।

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