CG Crime : आदतन बदमाश एक साल के लिए जिला बदर, प्रशासन ने की सख्त कार्रवाई

CG Crime : छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत कार्रवाई, आम जनता में था भय का माहौल

CG Crime : जांजगीर-चांपा। जिला प्रशासन ने जिले में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण पाने के लिए एक बड़ी कार्रवाई की है। बम्हनीडीह थाना क्षेत्र के आदतन अपराधी रजत दीवान उर्फ गोलू दीवान को एक वर्ष के लिए जिला बदर करने के आदेश पारित किए गए हैं। यह कार्रवाई जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर जांजगीर-चांपा द्वारा की गई है।

अपराधों की लंबी फेहरिस्त

रजत दीवान के विरुद्ध थाना बम्हनीडीह में कुल 13 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, घर में घुसकर मारपीट, लूट और बलवा जैसे संगीन अपराध शामिल हैं। इसके अलावा 12 प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के प्रकरण भी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं।

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जनता में था भय और आक्रोश

बदमाश की अपराधिक गतिविधियों में सुधार न होने के कारण स्थानीय नागरिकों में इसके प्रति भय और असंतोष का माहौल बना हुआ था। पुलिस के अनुसार, रजत दीवान की दुस्साहसी और आक्रामक प्रवृत्ति के कारण लोग उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने से भी कतराते थे।

पुलिस अधीक्षक, जांजगीर-चांपा द्वारा तैयार विस्तृत प्रतिवेदन के आधार पर जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि रजत दीवान की अपराधिक प्रवृत्तियों पर अन्य कोई विकल्प कारगर नहीं रहा, जिससे शांति व्यवस्था व नागरिकों की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जिला बदर ही एकमात्र उपाय बचा ।

रजत दीवान को जांजगीर-चांपा सहित सरहदी जिलों – सक्ती, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा और बलौदाबाजार से भी जिला बदर किया गया है। इस आदेश के तहत अब वह एक वर्ष तक इन जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अपराधियों पर कड़ी निगरानी और निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी, जिससे आमजन के बीच शांति, सुरक्षा और भरोसा बना रहे। इस कार्रवाई को जिलेभर में प्रशंसा और राहत की भावना के साथ देखा जा रहा है।

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